भोपाल
लव जिहाद अध्यादेश को राज्यपाल की स्वीकृति

भोपाल : प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा लाए गए धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने स्वीकृति दे दी है। राजभवन के अधिकारियों ने राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों को स्वीकृति दिए जाने की पुष्टि की है। अध्यादेश में प्रलोभन, बहलाकर, बलपूर्वक या धर्मांतरण करवाकर विवाह करने या करवाने वाले को एक से 10 साल तक की सजा और अधिकतम एक लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अध्यादेश में निर्दोष होने के सुबूत प्रस्तुत करने की बाध्यता अभियुक्त पर रखी गई है।
राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब राजपत्र में नोटिफिकेशन के बाद यह कानून प्रदेश में लागू हो जाएगा।
07 January, 2021